हर्ष फायरिंग का खूनी खेल: बिहार के विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2018 के बहुचर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे लापरवाही और कानून के उल्लंघन का गंभीर मामला माना है।

क्या था पूरा मामला? यह घटना 31 दिसंबर 2018 की रात दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में हुई थी। नए साल के जश्न के दौरान विधायक राजू सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हवा में गोलियां चलाईं, जो वहां मौजूद अर्चना गुप्ता को जा लगीं। इस हादसे में अर्चना की मौत हो गई थी, जिससे हड़कंप मच गया था।

अदालत ने क्यों माना दोषी? न्यायालय ने अपने फैसले में साफ कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाके में हथियार का प्रदर्शन और फायरिंग करना अत्यंत घातक कृत्य है। कोर्ट ने माना कि आरोपी को यह भली-भांति पता था कि उसकी यह हरकत किसी की जान ले सकती है। साथ ही, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया।

25 लाख का हर्जाना और बचाव पक्ष की दलीलें सजा सुनाते हुए कोर्ट ने राजू सिंह को पीड़ित महिला के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। बचाव पक्ष ने उनके जनप्रतिनिधि होने और कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देकर नरमी की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना समाज में गलत संदेश भेजेगा।

हर्ष फायरिंग पर कोर्ट की सख्त चेतावनी फैसले के दौरान कोर्ट ने समाज में बढ़ती हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उत्सव के नाम पर किए जाने वाले ऐसे प्रदर्शन निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं, इसलिए कानून का कड़ाई से पालन होना अनिवार्य है।

अन्य आरोपी बरी इस मामले में विधायक की पत्नी और अन्य लोगों पर सबूत मिटाने के आरोप लगे थे, लेकिन अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में उन्हें पहले ही बरी कर दिया था। अब मुख्य आरोपी विधायक को सजा मिलने के बाद इस लंबे कानूनी संघर्ष का एक मुख्य हिस्सा पूरा हो गया है।

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