राहुल गांधी को बड़ा झटका: सीजेआई ने मुलाकात से किया इनकार, बताई यह अहम वजह
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने राहुल गांधी के मुलाकात के अनुरोध को ठुकरा दिया है। राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए समय मांगा था।

सीजेआई ने ईमेल में क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी को भेजे गए आधिकारिक ईमेल में स्पष्ट किया कि इस प्रकार की मुलाकात उचित नहीं होगी। सीजेआई ने कारण बताते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है, वे मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।

न्यायिक मर्यादा का हवाला सीजेआई ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक स्तर पर सरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नेता अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सुनवाई का मौका खुला सीजेआई ने संकेत दिया कि SIR से जुड़े मामले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहले से ही सूचीबद्ध हैं। यदि विपक्षी दल इस संबंध में कोई आधिकारिक याचिका दायर करते हैं, तो अदालत उस पर मौजूदा मामलों के साथ सुनवाई करने पर विचार कर सकती है।

राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट मार्च का ऐलान मुलाकात ठुकराए जाने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मार्च का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि देश के युवा, विपक्षी दल और नागरिक समाज के लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे।

विपक्ष की मांगें क्या हैं? राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। उनकी मुख्य मांगें हैं कि वोट चोरी बंद हो, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर तुरंत रोक लगाई जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें।

पुलिस और आंदोलन हाल ही में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई थीं। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि शहर के बैरिकेड हटाए जाएं और इंटरनेट सेवाओं को सामान्य किया जाए। अब देखना यह है कि 12 अक्टूबर का प्रस्तावित मार्च क्या नया मोड़ लेता है।

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