जबलपुर: टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। इस फैसले के बाद अब उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत का कड़ा रुख और वकीलों की लापरवाही हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की एक कॉपी तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए। रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उनके वकील ही कोर्ट में पेश नहीं हुए। वकील की गैर-मौजूदगी को देखते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया।
क्या है पूरा विवाद? यह मामला साल 2020 का है। कोलकाता में आयोजित एक जनसभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय को लेकर कथित तौर पर गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया था। आकाश विजयवर्गीय ने इसे अपनी मानहानि करार दिया और 2021 में भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में केस दर्ज करवाया।
क्यों जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट? भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को कई बार समन जारी किए थे। लेकिन, अभिषेक बनर्जी के कोर्ट में पेश न होने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके बाद बनर्जी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्हें अंतरिम राहत मिली हुई थी, जो अब समाप्त हो गई है।
अब आगे क्या? अंतरिम रोक हटने के बाद, कानूनी जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश पुलिस कभी भी अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता जा सकती है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि टीएमसी सांसद और उनकी कानूनी टीम इस स्थिति से निपटने के लिए अगला क्या कदम उठाती है।
*Jabalpur: Madhya Pradesh High Court cancelled the interim stay on arrest warrant against TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee. The Court directed that a copy of the order be immediately sent to trial court. The case pertains to Abhishek Banerjee s alleged… pic.twitter.com/LAAUpWqYdU
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 18, 2026
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