देशभर में दवाओं की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब मेडिकल स्टोर से सिरप (खांसी, सर्दी या अन्य) बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदना मुमकिन नहीं होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
क्या बदला नियमों में? सरकार ने दवा नियम 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके तहत अनुसूची K से सिरप शब्द को हटा दिया गया है। पहले कुछ सिरप को ओवर-द-काउंटर (OTC) श्रेणी में रखा गया था, जिन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के खरीदा जा सकता था, लेकिन अब यह छूट पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
मरीजों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं का खुद से चुनाव करने (सेल्फ-मेडिकेशन) से गलत इलाज और गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। सरकार का यह कदम दवाओं के अनियंत्रित इस्तेमाल को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
बच्चों की मौतों के बाद लिया गया फैसला हाल के दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों ने चिकित्सा जगत में हड़कंप मचा दिया था। इन दुखद घटनाओं के बाद दवाओं की गुणवत्ता और उनकी बिक्री प्रक्रिया पर कड़े नियंत्रण की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
फार्मेसी संचालकों के लिए निर्देश संशोधित नियमों के अनुसार, अब सभी मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी सिरप न बेचें। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जनता से मांगे गए थे सुझाव सरकार ने इस संशोधन का मसौदा पिछले साल 30 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक किया था। आम जनता और संबंधित हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगने के बाद ही इन सख्त नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। अब यह नियम देशभर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
*Union Ministry of Health and Family Welfare issues notification which brings into effect that all Syrups , including cough syrups will no longer be available over the counter. A prescription by a doctor will be required for the purchase of Syrups . pic.twitter.com/k0jsP25EqJ
— ANI (@ANI) June 16, 2026
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