भारत-पाक क्रिकेट मैच पर रोक लगाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में होने वाले क्रिकेट मैच पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मैच जारी रहना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने अनुरोध किया था कि याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई हो, क्योंकि मैच रविवार को होना है। अदालत ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

यह याचिका उर्वशी जैन नाम के व्यक्ति ने दायर की थी। उन्होंने मैच को इस तर्क के साथ चुनौती दी थी कि पाकिस्तान के साथ खेलने से गलत संदेश जाएगा और नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती हैं।

याचिका में कहा गया था कि देशों के बीच क्रिकेट का उद्देश्य सद्भाव और मित्रता दिखाना है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब हमारे लोग मारे गए और हमारे सैनिकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो पाकिस्तान के साथ खेलने से यह संदेश जाएगा कि जहां हमारे सैनिक अपनी जान देते हैं, वहीं हम पीड़ितों के परिवारों के साथ खेल का जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाई।

याचिका में आगे कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच राष्ट्रीय हित, सशस्त्र बलों और राष्ट्र के मनोबल के लिए हानिकारक है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय किसी भी आधिकारिक क्रिकेट महासंघ को मान्यता नहीं देता है, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र की तरह काम करता है, जो राष्ट्रीय समस्याओं, आपदाओं और दुखों के प्रति असंवेदनशील है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मौजूदा तनाव के बीच पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन सशस्त्र बलों और आम जनता के बीच एक गलत संदेश भेज रहा है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कश्मीर घाटी में अभी भी लगातार घुसपैठ हो रही है, जबकि हमारे सशस्त्र बल पाकिस्तान से घुसपैठियों से लड़ने के लिए दिन-रात तलाशी अभियान चला रहे हैं। हमारे सैनिक अपनी जान दे रहे हैं और नागरिक भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत, बीसीसीआई राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में योग्य नहीं है और इसलिए उसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने 14 सितंबर, 2025 को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित मैच पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

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