वोटर लिस्ट से गायब हैं 47 लाख नाम? चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, अब 25 नवंबर तक करें आवेदन
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दिल्ली समेत छह राज्यों के लाखों मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 अक्टूबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दिया गया है।

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयोग की सख्त डेडलाइन पर सवाल उठाए थे। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 47.56 लाख मतदाताओं के नाम गायब होने पर कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि वह पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए लचीला रुख अपनाए और लोगों को आवेदन का पर्याप्त अवसर दे। इसी के बाद आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में तारीखें बदल दी हैं।

दिल्ली का नया शेड्यूल क्या है?

अगर आपका नाम सूची में नहीं है या कोई गलती है, तो अब आपके पास 25 नवंबर तक का समय है। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार:

अपना नाम कैसे चेक करें?

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम सूची में है या नहीं। इसके लिए:

  1. चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।
  2. Search in Electoral Roll विकल्प चुनें।
  3. अपना EPIC (वोटर आईडी) नंबर या नाम-अन्य विवरण डालकर सर्च करें।
  4. यदि नाम नहीं मिलता, तो आप तुरंत सुधार या नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कौन-सा फॉर्म भरें?

नाम जुड़वाने या सुधारने के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल या Voter Helpline ऐप का उपयोग करें। आवेदन के लिए इन फॉर्म्स की जरूरत होगी:

ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी सुविधा

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में सहज नहीं हैं, तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय में जाकर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। याद रखें, आवेदन जमा करने के बाद रसीद या रेफ्रेंस नंबर जरूर मांगें, ताकि बाद में आवेदन का स्टेटस चेक किया जा सके।

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