दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई (CBI) से कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में नई एफआईआर (FIR) दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।
पिता का गंभीर आरोप: आत्महत्या नहीं, बलात्कार के बाद हत्या दिशा के पिता सतीश सालियान ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिशा के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सतीश सालियान ने निष्पक्ष जांच के लिए अदालत से सीबीआई हस्तक्षेप की मांग की थी।
सीबीआई को सौंपी गई कमान अदालत ने मुंबई क्षेत्र के एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच किसी एक पहलू तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मौत से जुड़े सभी घटनाक्रमों और परिस्थितियों की गहन पड़ताल की जाएगी।
कोर्ट ने क्या दिया निर्देश? हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को सबसे पहले याचिकाकर्ता (दिशा के पिता) का बयान दर्ज करने को कहा है। इसके बाद मामले में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी। जांच अधिकारी उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और बयानों के आधार पर मामले की तह तक जाएंगे। कोर्ट ने 28 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है पूरा मामला? 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हो गई थी। उस दौरान मुंबई पुलिस ने इसे दुर्घटना (एक्सीडेंटल डेथ) माना था। हालांकि, महज 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया।
लंबे संघर्ष के बाद मिली राहत दिशा की मौत के करीब पांच साल बाद, मार्च 2025 में सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए इसे हत्या करार दिया था। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि मामले से जुड़े कुछ राजनीतिक कनेक्शनों के चलते इसे हाई-प्रोफाइल माना जा रहा है।
#Breaking: Bombay High Court orders CBI investigation in the death of Disha Salian, former manager of actor Sushant Singh Rajput, who died in alleged mysterious circumstances by falling from the 14th floor of a highrise in suburban Malad.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 2, 2026
High Court clarified that NO ONE MUST… pic.twitter.com/EPOLILfL5K
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