तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2013 के बहुचर्चित यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें उन्हें पहले बरी कर दिया गया था।
ट्रायल कोर्ट का फैसला था गलत: एडवोकेट जनरल गोवा के एडवोकेट जनरल देविदास पंगम ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का 2021 का बरी करने का फैसला पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था। उनके अनुसार, अदालत ने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाकर उसे ही आरोपी जैसा महसूस कराया, जो कानून और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था।
सबूतों की अनदेखी का आरोप सरकारी पक्ष का कहना है कि घटना के समय रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत मौजूद थे। इसके बावजूद निचली अदालत ने पीड़िता के बारे में पूर्व-धारणाओं के आधार पर फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट का यह निर्णय अब न्याय की जीत माना जा रहा है, क्योंकि इसने रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस सबूतों को आधार बनाया है।
क्या रही पुलिस की भूमिका? मामले की जांच अधिकारी रहीं गोवा पुलिस की सुनीता सावंत ने कहा कि जांच सही दिशा में की गई थी और सभी तथ्यों को अदालत के सामने रखा गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रायल कोर्ट सबूतों को सही ढंग से समझने में चूक गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने हर बिंदु पर बारीकी से बहस सुनकर बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया।
क्या है पूरा मामला? यह मामला नवंबर 2013 का है। तरुण तेजपाल पर आरोप था कि गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने होटल की लिफ्ट में अपनी एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले ने देश भर में तहलका मचा दिया था।
निचली अदालत ने पहले तेजपाल को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी तर्क दिया था कि सत्र अदालत ने पीड़िता के व्यवहार को लेकर गलत धारणाएं बनाई थीं। अब उच्च न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलता दिख रहा है।
#WATCH | Bombay High Court at Goa convicts Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case
— ANI (@ANI) August 6, 2026
Goa Advocate General Devidas Pangam says, This judgment is actually a good judgment...The trial court completely erred when it ordered the acquittal of the accused.… pic.twitter.com/QK1xDewVZE
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