तरुण तेजपाल को बड़ा झटका: रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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अदालत का फैसला और सजा का ऐलान

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को रेप मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

क्या-क्या सजा मिली?

अदालत ने तेजपाल को कई धाराओं के तहत दोषी माना है:

निचली अदालत का फैसला पलटा

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तेजपाल पर अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगा था। साल 2021 में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है।

तरुण तेजपाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया

सजा के ऐलान के बाद तरुण तेजपाल ने इसे राजनीतिक बदले की भावना करार दिया है। उन्होंने कहा, तहलका ने जो काम किया है, उसकी वजह से वे मेरे पीछे पड़े हैं। हमने ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल तक लड़ाई लड़ी और बरी हुए। जो लोग उनके खिलाफ लिखते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

तेजपाल ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि वे इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे अपने पक्ष के सबूत दोबारा सामने रखेंगे।

अदालत की टिप्पणी

अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी माना कि यह घटना करीब 13 साल पुरानी है। अदालत ने कहा कि इस दौरान आरोपी के खिलाफ किसी अन्य दुराचार का मामला सामने नहीं आया है और दोनों पक्ष अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि, अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई है।

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