तरुण तेजपाल को बड़ा झटका: हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, बलात्कार मामले में ठहराया दोषी
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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए तेजपाल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।

क्या था 13 साल पुराना मामला? यह मामला 7 और 8 नवंबर 2013 का है। तहलका की एक पूर्व महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा के एक लग्जरी होटल में मैगजीन के एक इवेंट के दौरान तरुण तेजपाल ने उसे लिफ्ट में यौन शोषण का शिकार बनाया। इस घटना के बाद 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था। उन पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं।

संदेह के घेरे में ट्रायल कोर्ट का फैसला मई 2021 में गोवा की सेशंस कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। हालांकि, इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। इसके बाद गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

जांच अधिकारी ने क्या कहा? इस मामले की जांच अधिकारी रहीं सुनीता सावंत ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, हमारी जांच पूरी तरह निष्पक्ष और सटीक थी। ट्रायल कोर्ट सबूतों को सही ढंग से समझने में चूक गया था, लेकिन हाईकोर्ट के सामने हमने हर पहलू को मजबूती से रखा। हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के पुराने आदेश को रद्द कर न्याय की उम्मीद जगाई है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला आरोप तय होने के बाद, तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था ताकि उनके खिलाफ लगे आरोपों को रद्द किया जा सके। हालांकि, शीर्ष अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले ने इस बहुचर्चित मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।

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