नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी बकरीद के मद्देनजर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों, गलियों या सड़कों पर कुर्बानी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
अवैध जानवरों की कुर्बानी पर आपराधिक मुकदमा मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बकरीद के मौके पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर सख्त आपराधिक कार्रवाई (FIR) की जाएगी।
सिर्फ वैध स्थानों पर ही कुर्बानी मान्य सरकार के आदेशानुसार, पशुओं की कुर्बानी केवल सरकार द्वारा निर्धारित और वैध स्थानों पर ही की जा सकती है। इसके अलावा, कुर्बानी के बाद उत्पन्न कचरे या अवशेषों को सीवर, नाली या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है।
अवैध वध और क्रूरता के खिलाफ एक्शन प्लान दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजधानी में अवैध पशु व्यापार, अनधिकृत पशु वध और पशुओं के प्रति किसी भी तरह की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ धरपकड़ और कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी।
आम जनता को दी गई सलाह सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें। यदि कहीं भी गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है, तो संबंधित व्यक्ति इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को दे सकते हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य पर्व के दौरान सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करना और पशु कल्याण के नियमों का पालन कराना है।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
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