नई दिल्ली: दिल्ली में बकरीद के त्यौहार को लेकर सरकार ने कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
प्रतिबंधित जानवरों पर पूर्ण प्रतिबंध दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी दी कि बकरीद के मौके पर गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी वर्जित नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, दिल्ली की सड़कों, गलियों, पार्कों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी करने की सख्त मनाही है। कुर्बानी केवल चिन्हित और अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकेगी। नियमों को दरकिनार कर खुले में कुर्बानी देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
सफाई और कचरा प्रबंधन के कड़े नियम सरकार ने स्वच्छता को लेकर भी सख्त आदेश जारी किए हैं। कुर्बानी के बाद निकलने वाला खून, हड्डियां और अन्य अवशेषों को नालियों, सीवर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना प्रतिबंधित है। प्रशासन का कहना है कि शहर की स्वच्छता और सार्वजनिक माहौल को बनाए रखना अनिवार्य है।
अवैध पशु बाजार पर लगाम त्यौहार के नाम पर सड़कों पर अस्थाई पशु बाजार लगाने, जानवरों की अवैध तस्करी और प्रतिबंधित मवेशियों की खरीद-बिक्री पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस और विकास मंत्रालय मिलकर इन सभी आदेशों की निगरानी करेंगे।
आम जनता से की गई अपील मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि अगर वे अपने आसपास इन नियमों का उल्लंघन होते देखें, तो तुरंत दिल्ली पुलिस या विकास मंत्रालय को इसकी सूचना दें। उन्होंने जोर दिया कि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में ही मनाया जाना चाहिए।
सख्ती के पीछे की वजह पिछले वर्षों में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और उसके बाद फैली गंदगी को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इस बार पहले से ही सख्त रुख अपना लिया है ताकि शहर की कानून-व्यवस्था और स्वच्छता बनी रहे।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
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