उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी बकरीद के मद्देनजर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। राजधानी में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में कुर्बानी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
अवैध जानवरों की कुर्बानी पर आपराधिक मुकदमा दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि बकरीद के मौके पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सीधा आपराधिक मुकदमा (Criminal Case) दर्ज किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर सफाई के निर्देश सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को सीवर, नाली या सार्वजनिक सड़कों पर फेंकना प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित वैध और अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकेगी।
अवैध वध और क्रूरता के खिलाफ एक्शन दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजधानी में अवैध पशु वध, अनधिकृत पशु व्यापार और पशुओं के प्रति किसी भी तरह की क्रूरता के खिलाफ सख्ती बरती जाए। मंत्री कपिल मिश्रा ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि ईद-उल-अजहा के दौरान सार्वजनिक स्वच्छता और पशु कल्याण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
नियम तोड़ने वालों की ऐसे करें शिकायत यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय (Development Department) को दी जा सकती है। प्रशासन ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी किए हैं।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
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