कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को असम में दर्ज एक मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने खेड़ा को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए एक सप्ताह की सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है।
क्या है अदालती आदेश? तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देते हुए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान पुलिस उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि एक सप्ताह के भीतर खेड़ा को गुवाहाटी की संबंधित अदालत में जाकर नियमित जमानत याचिका दाखिल करनी होगी।
क्यों मांगी थी जमानत? खेड़ा ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि वे एक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और एक प्रमुख विपक्षी दल में जिम्मेदार पद पर हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना में खेड़ा का निजी घर है और उनकी पत्नी वहीं की निवासी हैं।
विवाद की जड़: मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप यह पूरा मामला पवन खेड़ा द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। खेड़ा ने दावा किया था कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट और संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है। इन आरोपों के बाद गुवाहाटी अपराध शाखा में खेड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी और चुनाव से संबंधित झूठे बयानों की धाराओं में केस दर्ज किया गया।
सीएम और कांग्रेस नेता के बीच तकरार मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इन आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा था कि खेड़ा चाहे कहीं भी छिप जाएं, असम पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। वहीं, पवन खेड़ा का कहना है कि वे पुलिस से डरते नहीं हैं, लेकिन फिलहाल खुद को बचा रहे हैं क्योंकि उन्हें भाजपा सरकार से और भी तीखे सवाल पूछने हैं।
अगली चुनौती असम पुलिस पहले भी खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर दबिश दे चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक सप्ताह की मोहलत खत्म होने के बाद गुवाहाटी की स्थानीय अदालत इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल, इस राहत ने कांग्रेस नेता को अपनी कानूनी रणनीति तैयार करने का समय दे दिया है।
#WATCH | Hyderabad, Telangana: TPCC Legal Cell, Advocate Ponnam Ashok Goud says, ...Court has granted 1-week time to Police not to take any coercive step. At the same time, they directed Pawan Khera to file a regular bail petition before the concerned court. It is definitely a… https://t.co/3nAFC48VSe pic.twitter.com/1MOdKnLW88
— ANI (@ANI) April 10, 2026
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