प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम: फीस बढ़ाई तो जाएगी मान्यता, जानें क्या हैं नए नियम
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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने स्कूलों की बेलगाम फीस वृद्धि पर नकेल कसने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी स्कूल को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने या अभिभावकों को सामान खरीदने के लिए मजबूर करने की छूट नहीं होगी।

फीस बढ़ोतरी पर लगी 7.23% की सीमा नोएडा की जिला शुल्क नियामक समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए साफ कर दिया है कि स्कूल अपनी मर्जी से फीस में इजाफा नहीं कर सकते। नए नियमों के तहत, स्कूल अधिकतम 7.23% (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स + 5%) तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सेल्फ-फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल्स (फीस रेगुलेशन) एक्ट, 2018 के तहत लिया गया है।

किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर वसूली पर रोक अक्सर स्कूल महंगी किताबें और यूनिफॉर्म किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव बनाते हैं। अब इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। स्कूल अभिभावकों को किसी भी दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। साथ ही, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे NCERT की किताबों को प्राथमिकता दें और कम से कम 5 साल तक यूनिफॉर्म न बदलें।

नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। यदि कोई स्कूल तय सीमा से अधिक फीस वसूलता है या निर्देशों को नजरअंदाज करता है, तो उस पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार नियमों की अनदेखी करने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

कहां करें शिकायत? अगर आपके बच्चे का स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है या जबरन फीस बढ़ा रहा है, तो आप इसकी शिकायत जिला शुल्क नियामक समिति के पास कर सकते हैं। अभिभावक अपनी शिकायत आधिकारिक ईमेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं। शिकायत मिलने पर प्रशासन द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और दोषी स्कूलों पर कार्रवाई होगी।

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