नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की अंतरिम अग्रिम जमानत दी है, जिसके चलते पुलिस फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल एक सीमित अवधि के लिए है।
क्या है कोर्ट का निर्देश? जस्टिस के सुजाना की बेंच ने पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वे इस एक सप्ताह के भीतर संबंधित उचित फोरम (अदालत) में नियमित जमानत के लिए आवेदन करें। अदालत ने खेड़ा के वकीलों की अधिक समय की मांग को खारिज करते हुए कहा कि वे एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए तय समय के भीतर कदम उठाना होगा।
अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) पर उठा सवाल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खेड़ा के वकीलों से तीखे सवाल किए। अदालत ने पाया कि याचिका में दिए गए दस्तावेजों में खेड़ा की पत्नी नीलिमा का पता दिल्ली का दर्ज है। जस्टिस सुजाना ने सवाल उठाया कि जब स्थायी पता दिल्ली का है, तो तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का आधार क्या है? कोर्ट ने मामले की स्पष्टता के लिए अगली सुनवाई पर नीलिमा का नवीनतम आधार कार्ड पेश करने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला? यह विवाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिंकी के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति हैं, जिनका उल्लेख चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इसी बयान के बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने खेड़ा के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 175, 35 और 318 के तहत मामला दर्ज किया था।
असम पुलिस की सक्रियता इस मामले में असम पुलिस की एक टीम पहले भी पूछताछ के लिए पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंच चुकी है। गिरफ्तारी के डर से खेड़ा ने 7 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था। अब देखना यह है कि अगले सात दिनों में खेड़ा संबंधित अदालत में किस तरह अपना पक्ष रखते हैं और क्या उन्हें वहां से स्थायी राहत मिल पाती है या नहीं।
#WATCH | Hyderabad, Telangana: TPCC Legal Cell, Advocate Ponnam Ashok Goud says, ...Court has granted 1-week time to Police not to take any coercive step. At the same time, they directed Pawan Khera to file a regular bail petition before the concerned court. It is definitely a… https://t.co/3nAFC48VSe pic.twitter.com/1MOdKnLW88
— ANI (@ANI) April 10, 2026
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