दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अंद्राबी पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंक फैलाने की साजिश रचने का आरोप सिद्ध हुआ है।
इस मामले में अदालत ने उनकी दो करीबी सहयोगियों, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी 30-30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी करार दिया गया है।
अदालत ने अपने 28 पृष्ठों के आदेश में कहा कि दोषियों ने अपने कृत्यों पर जरा भी पछतावा नहीं जताया। इसके विपरीत, उन्होंने अदालत में यह स्वीकार किया कि उन्हें अपने कार्यों पर गर्व है और वे भविष्य में भी ऐसी ही विचारधारा पर कायम रहेंगी।
न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने इस मामले की तुलना 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादी अजमल कसाब से की। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे कट्टरपंथी तत्वों के प्रति नरमी बरती गई, तो यह समाज में गलत संदेश देगा और भारत की अखंडता को चुनौती देने वालों के हौसले बुलंद होंगे।
आसिया अंद्राबी ने 1985 में दुख्तरान-ए-मिल्लत संगठन की स्थापना की थी, जिसका एकमात्र एजेंडा जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करना था। 2018 में केंद्र सरकार ने इस संगठन को आतंकी घोषित कर इस पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया था।
अदालत ने अंद्राबी को यूएपीए की धारा 18 (साजिश) और धारा 38 (आतंकी संगठन की सदस्यता) के अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) की देशद्रोह और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में दोषी पाया है।
1963 में जन्मी आसिया अंद्राबी ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़कर अपनी कट्टरपंथी पहचान बनाई। 1991 में उसने कश्मीर में बुर्का और पर्दा प्रथा अनिवार्य करने का फरमान जारी कर सुर्खियां बटोरी थीं।
आसिया के पति आशिक हुसैन फक्तू भी कश्मीरी पंडित नेता एच.एन. वांचू की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अंद्राबी को पहली बार 1993 में गिरफ्तार किया गया था और तब से उसे कई बार हिरासत में लिया जा चुका है। अब अदालत के इस सख्त फैसले को भारत की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वालों के लिए एक कड़ा चेतावनी माना जा रहा है।
*#BREAKING: A Delhi NIA special court sentenced Kashmiri separatist and Dukhtaran-e-Millat chief Asiya Andrabi to life imprisonment for conspiring to wage war against India. Two associates, Sofi Fehmida and Nahida Nasreen, received 30-year sentences each pic.twitter.com/Df7p9Tjgru
— IANS (@ians_india) March 24, 2026
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