जेल से बचे राजपाल यादव: कोर्ट ने दी बड़ी राहत, 1 अप्रैल को होगा अंतिम फैसला
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दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार, 18 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल अभिनेता को दोबारा जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से राजपाल यादव ने बड़ी राहत की सांस ली है।

क्या है बकाया की स्थिति? सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील ने कोर्ट को बताया कि राजपाल यादव अब तक मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 4.45 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत में 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी पेश किया गया। अदालत ने अभिनेता द्वारा जमा की गई इस राशि को पर्याप्त मानते हुए उन्हें राहत देने का निर्णय लिया।

कोर्ट ने पूछे कड़े सवाल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधे राजपाल यादव से पूछा कि क्या उन्होंने लोन लिया था। अभिनेता ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार किया। हालांकि, अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें पहले भी कई मौके दिए गए, लेकिन समय पर भुगतान सुनिश्चित नहीं हो सका।

भारी नुकसान ने बिगाड़ा गणित राजपाल यादव ने अपनी दलील पेश करते हुए बताया कि जिस फिल्म प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, उसमें उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग 22 करोड़ रुपये के निवेश में से 17 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। अभिनेता का आरोप है कि दूसरी पक्ष की मंशा केवल उन्हें जेल भेजने की है।

1 अप्रैल का है इंतजार अदालत ने इसे आखिरी मौका मानते हुए कहा कि यदि पूरा बकाया चुका दिया जाता है, तो इस मामले को बंद कर दिया जाएगा। अन्यथा, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की गई है।

न्याय व्यवस्था पर भरोसा सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए राजपाल यादव ने कहा, मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। 1 अप्रैल को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी अभिनेता को इस मामले में 13 दिनों तक तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब सबकी नजरें 1 अप्रैल की तारीख पर टिकी हैं।

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