चेक बाउंस केस: राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, दोबारा जेल जाने का खतरा टला
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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव को एक पुराने चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल अभिनेता को जेल न भेजने का फैसला सुनाया है, जिससे उन्होंने एक बड़ी कानूनी मुसीबत को फिलहाल टाल दिया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ? सुनवाई के समय राजपाल यादव खुद अदालत में मौजूद थे। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अब तक 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है, साथ ही आज 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किया गया है। भुगतान के इन प्रमाणों को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल न भेजने का निर्णय लिया।

राजपाल यादव ने दी सजा पूरी होने की दलील अदालत के सामने अपनी बात रखते हुए राजपाल यादव ने भावुक होकर बताया कि 2016 में उन्हें 10.40 करोड़ रुपये चुकाने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि वह आर्थिक तंगी के बावजूद भुगतान करने की पूरी कोशिश करते रहे हैं।

अभिनेता ने दलील दी कि 8 करोड़ रुपये की बकाया राशि न चुका पाने के कारण वह पहले ही जेल की सजा काट चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया, मैंने पैसे की जगह जेल की सजा काट ली है, इसलिए तकनीकी रूप से वह देनदारी अब समाप्त मान ली जानी चाहिए।

सिनेमाई नुकसान और अदालत की नसीहत राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया कि जिस फिल्म के लिए उन्होंने ये पैसे लिए थे, उसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ के बजट वाली फिल्म में उनके 17 करोड़ रुपये डूब गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई।

कोर्ट ने फिलहाल अभिनेता को सचेत करते हुए कहा कि वह सावधानी बरतें और ऐसा कुछ न कहें जो उनके खिलाफ जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि वे बकाया राशि लौटा देते हैं, तो मामला खत्म हो सकता है। फिलहाल, इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च के लिए निर्धारित की गई है।

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