फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ कचहरी परिसर में आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।
1995 में हुए PWD ठेकेदार शमीम की हत्या के मामले में माफिया अनुपम दुबे समेत बालकृष्ण उर्फ शिशु को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोनों पर 1 लाख 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस फैसले के बाद फर्रुखाबाद में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों में उम्मीद जगी है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा।
यह मामला 1995 का है जब फतेहगढ़ क्षेत्र में PWD ठेकेदार शमीम की हत्या कर दी गई थी।
इस हत्या के पीछे जमीन के विवाद और स्थानीय दबंगों का हाथ माना जाता था।
जांच और सुनवाई लंबे समय तक चली, लेकिन आखिरकार अदालत ने अपराधियों को सजा दिलाई।
कोर्ट के फैसले के दौरान फतेहगढ़ कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
अनुपम दुबे को कानपुर की एक अदालत ने भी एक वर्ष पहले इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन इस मामले में फिर से फतेहगढ़ कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है।
इस सजा के बाद माफिया अनुपम दुबे की कानून के प्रति चुनौतियां और बढ़ गई हैं।
अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार और आम जनता में न्याय की भावना मजबूत हुई है।
अनुपम दुबे को मथुरा जेल से विशेष सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ न्यायालय लाया गया था, जहां सुनवाई पूरी हुई।
फतेहगढ़ कचहरी परिसर में सुबह से ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
प्रशासन ने बताया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।
स्थानीय लोगों ने भी खुशी जताई और कहा कि लंबे समय से चली आ रही इस न्यायिक प्रक्रिया में आखिरकार सही फैसला आया है।
पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका और पुलिस का धन्यवाद किया है कि उन्होंने इस मामले में लंबी लड़ाई के बाद न्याय सुनिश्चित किया।
*फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोर्ट ने 1995 के PWD ठेकेदार शमीम हत्याकांड में माफिया अनुपम दुबे और बालकृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने फैसले के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की।#Farrukhabad #CrimeNews #AnupamDubey #PWDContractorMurde pic.twitter.com/NY8IDJlQ8L
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) August 27, 2025
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