संसद में भारी हंगामा: विपक्षी सांसदों ने फाड़े बिल, अमित शाह पर फेंके कागज
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लोकसभा में बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह द्वारा तीन विधेयक पेश करते ही विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया.

विपक्षी सांसदों ने सदन में विधेयकों की प्रतियां फाड़ दीं और कागज के टुकड़े गृहमंत्री अमित शाह की ओर फेंके. यह घटना उस समय हुई जब शाह एक सौ तीसवां संशोधन विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश कर रहे थे.

विपक्षी सांसदों के इस व्यवहार पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है. केंद्र ने कहा कि सांसदों को जनादेश का अनादर नहीं करना चाहिए और बहस में योगदान देना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जनता काम करने के लिए सांसदों को चुनती है, हंगामा करने के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अपमान करने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी.

इन विधेयकों में से एक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है.

विपक्ष ने सरकार पर इन विधेयकों के जरिए ‘पुलिस राज्य’ बनाने का आरोप लगाया. हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है.

ओवैसी ने आगे कहा कि यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेहों के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है. उन्होंने कहा कि सरकार देश को पुलिस राज्य में बदलने पर तुली हुई है.

विधेयकों के अनुसार, अगर कोई विधायक पांच साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वह खुद ही अपना पद खो देगा.

अमित शाह ने लोकसभा में इन तीनों विधेयकों को आगे की चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव भी रखा. संविधान में गंभीर आपराधिक आरोपों वाले प्रधानमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई नियम नहीं है. यह विधेयक अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन का प्रस्ताव करता है, ताकि केंद्र, राज्य और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होने पर हटाया जा सके.

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