अग्निपथ योजना का विस्तार: क्या 6 साल की सेवा के दौरान शादी कर सकेंगे अग्निवीर? जानें नए नियम
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भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना में एक बड़ा बदलाव करते हुए अग्निवीरों के कार्यकाल को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया है। इस फैसले के बाद युवाओं के बीच सेवा शर्तों और निजी जीवन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल है—क्या अग्निवीर अब सेवा के दौरान शादी कर पाएंगे?

अग्निपथ योजना में क्या बदला?

अब तक की नीति के अनुसार, अग्निवीरों को 4 साल के कार्यकाल के बाद 25% को स्थायी कैडर में शामिल किया जाता था और शेष 75% को वापस नागरिक जीवन में लौटना पड़ता था। नए अपडेट के तहत, अब 75% अग्निवीरों को 2 साल का अतिरिक्त एक्सटेंशन मिलेगा। यानी कुल 6 साल की सेवा के बाद उन्हें रेगुलर कैडर में समाहित करने का रास्ता साफ हो गया है।

शादी को लेकर मौजूदा नियम क्या हैं?

अग्निपथ योजना के वर्तमान नियमों के अनुसार, भर्ती के समय उम्मीदवार का अविवाहित होना अनिवार्य है। साथ ही, अपनी 4 साल की सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को शादी करने की अनुमति नहीं है। सेना का तर्क है कि शुरुआती वर्षों में कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग, फील्ड ऑपरेशन और अनुशासन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उम्मीदवार का पूरा ध्यान सेवा पर केंद्रित रहना जरूरी है।

क्यों उठ रहे हैं शादी के नियम पर सवाल?

17.5 से 21 साल की उम्र में भर्ती होने वाले युवा जब 6 साल की सेवा पूरी करेंगे, तब उनकी आयु 24 से 27 साल के बीच होगी। यह वह उम्र है जब अधिकांश युवा वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। चूंकि सेवा की अवधि बढ़कर 6 साल हो गई है, इसलिए यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या उन्हें शादी के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करना होगा।

क्या सरकार नियमों में बदलाव पर कर रही है विचार?

रक्षा विभाग के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि सशस्त्र बल उन जवानों के लिए पारिवारिक और व्यक्तिगत नियमों की समीक्षा कर रहे हैं, जो 4 साल से अधिक समय तक सेवा में रहेंगे। हालांकि, फिलहाल शुरुआती 4 वर्षों के लिए शादी पर लगी रोक सख्ती से लागू है।

आगे क्या होगा?

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि के अनुसार, 4 साल बाद दो विकल्प होंगे:

  1. रेगुलर कैडर (25%): स्थायी सेवा में चुने जाने के बाद जवानों को शादी की अनुमति होगी।
  2. 2 साल का एक्सटेंशन (75%): इन अतिरिक्त 2 वर्षों के दौरान शादी को लेकर सरकार जल्द ही आधिकारिक दिशानिर्देश जारी करेगी। फिलहाल किसी भी नियम में बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।

अगले कुछ हफ्तों में आने वाले विस्तृत दिशानिर्देश ही यह स्पष्ट कर पाएंगे कि 2 साल के इस बोनस पीरियड में अग्निवीरों को निजी जीवन के मामले में कितनी छूट मिलेगी।

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