कोर्ट से वापस ली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी वापस ले ली।
हाई कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने स्पष्ट किया कि जब तक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) का कोई अंतिम आदेश नहीं आ जाता, तब तक कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका इस मामले में उचित उपाय नहीं है। उन्हें एसईएम के समक्ष सुनवाई का इंतज़ार करने की सलाह दी गई है।
अनीश गावंडे का तीखा हमला एनसीपी (SP) प्रवक्ता अनीश गावंडे ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर केवल तिरंगा लहराने के आरोप में किसी को सात दिनों तक तिहाड़ जेल में रखने का क्या औचित्य है? गावंडे ने कहा कि सरकार के पास उन्हें जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है।
हाई कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाएंगे गावंडे ने आगे कहा कि अगर एसईएम के समक्ष होने वाली अगली सुनवाई का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है, तो वे दोबारा हाई कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना और तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है।
क्या है पूरा मामला? सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की थी। एसईएम ने उन्हें पहले पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसे बाद में बढ़ाया गया। अब सभी की निगाहें एसईएम की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
Delhi: NCP (SP) spokesperson Aneesh Gawande, reacting to Saurav Das and Ashutosh Ranka withdrawing their petition after the Delhi High Court s reprimand, says, Everyone should read the High Court s order. The High Court has said it cannot intervene in the matter because the… pic.twitter.com/066EeN06pX
— IANS (@ians_india) October 21, 2026
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