न्यायिक मर्यादा का हवाला मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा मांगी गई मुलाकात को खारिज कर दिया है। ये नेता चुनावी गड़बड़ियों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी चिंताएं साझा करना चाहते थे।
ईमेल में स्पष्टीकरण CJI कार्यालय की ओर से भेजे गए ईमेल में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित मामला (SIR) वर्तमान में अदालत के न्यायिक पक्ष में विचाराधीन है और स्वयं CJI उस पीठ (बेंच) की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस स्थिति में, CJI प्रशासनिक स्तर पर ऐसी किसी भी बैठक के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकते।
याचिका का रास्ता खुला न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विपक्षी नेता इस मामले में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वे विधिवत याचिका दायर कर सकते हैं। यह मामला मंगलवार के लिए सूचीबद्ध है, जिस पर अदालत में सुनवाई होगी।
प्रदर्शन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर चलो दिल्ली मार्च का आह्वान करते हुए लोगों से सुप्रीम कोर्ट तक शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने की अपील की थी। इस बीच, दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है।
जारी है सियासी घमासान विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रदर्शनकारी युवाओं के साथ पुलिस ने बर्बर व्यवहार किया, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए उठाए गए हैं।
Tomorrow, 12th October, India marches peacefully as one to the Supreme Court.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2026
Students, civil society organisations, Opposition parties: Please join us to defend our democracy.#ChaloDilli pic.twitter.com/0daRmwxOoX
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