दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए चार सूत्रीय गाइडलाइन जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई यह गाइडलाइन ऐसे समय में आई है जब पत्रकारों की सुरक्षा और पुलिस के साथ उनके व्यवहार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
पहचान पत्र अब अनिवार्य पुलिस के नए नियमों के अनुसार, किसी भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद पत्रकारों के पास उनके मीडिया संगठन या पीआईबी/डीआईपी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पत्रकार अपने आईडी कार्ड को इस तरह पहनें कि वह दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे। इससे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को उनकी पहचान करने में आसानी होगी।
कामकाज में बाधा न डालने की हिदायत गाइडलाइन में यह भी सुनिश्चित करने की अपील की गई है कि पत्रकारों की मौजूदगी से पुलिस के पेशेवर कामकाज में कोई बाधा न आए। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सुरक्षा व्यवस्था में रुकावट न बनें।
तनावपूर्ण स्थितियों में सुरक्षा का मंत्र आपातकालीन या तनावपूर्ण स्थितियों के लिए पुलिस ने विशेष सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि ऐसी स्थिति में पत्रकार प्रदर्शनकारियों से दूरी बनाकर रखें और सुरक्षित स्थान से ही कवरेज करें। उद्देश्य यह है कि पत्रकार भीड़ और पुलिस की गतिविधियों के बीच खुद को सुरक्षित रखते हुए व्यवस्थित तरीके से अपनी कवरेज पूरी कर सकें।
यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उठा कदम यह गाइडलाइन 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जारी की गई है। वहां कवरेज के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर छेड़छाड़ और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। इस घटना ने मीडिया जगत में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की थी, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर मोर्चा भी खोला था।
जांच की ओर बढ़ते कदम महिला पत्रकारों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इन शिकायतों की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। एक ओर जहां पुलिस की नई गाइडलाइन का मकसद व्यवस्था बनाना है, वहीं दूसरी ओर महिला पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में पुलिस और मीडिया के बीच समन्वय कैसा रहता है।
The story matters, So does how you get it!
— Delhi Police (@DelhiPolice) October 5, 2026
Guidelines for journalists.#DPUpdates #EthicsofJournalism pic.twitter.com/Uu4nguCbJk
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