वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को लेकर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को कोई मंजूरी नहीं दी है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान, CJI सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर यह टिप्पणी की। कोर्ट यह जानना चाहता है कि आखिर फॉर्म-6 के प्रारूप में बदलाव करने का निर्णय किसने और किस आधार पर लिया।
विवाद तब खड़ा हुआ जब चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को दावा किया कि फॉर्म-6 के साथ जोड़ा गया नया घोषणा-पत्र सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से लागू किया गया है। अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई आदेश उनके द्वारा नहीं दिया गया था।
फॉर्म-6 का उपयोग नए मतदाताओं द्वारा वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। किसी भी पात्र व्यक्ति को वोटर बनने से पहले इस फॉर्म के जरिए अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
चुनाव आयोग ने उन राज्यों में फॉर्म-6 में बदलाव किया था जहां स्पेशल इलेक्टोरल रोल (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बदलाव के तहत, दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट का विवरण देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। साथ ही, फॉर्म के साथ लगा अनेक्सर-IV (घोषणा-पत्र) भी हटा दिया गया था।
इस बदलाव पर आयोग के अंदर भी मतभेद सामने आए थे। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 में केंद्र सरकार के संशोधन के बिना ऐसा बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे पूरे रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश हों। CJI ने चेतावनी दी है कि यदि यह साबित होता है कि बदलाव बिना आम सहमति या बिना कानूनी प्रक्रिया के किए गए हैं, तो इन फैसलों को निरस्त किया जा सकता है। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग के जवाब पर टिकी हैं।
A meeting of the Election Commission of India was held today, 26 September 2026, at 3:00 PM at Nirvachan Sadan, New Delhi.
— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 26, 2026
Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi were present in today’s meeting.… pic.twitter.com/WZoqEIXVJq
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