दिल्ली की हवा को जहरीला होने से बचाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब राजधानी में No PUC, No Fuel नियम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं मिलेगा।
ANPR कैमरों से होगी वाहनों की निगरानी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे बिना वैध PUCC के पेट्रोल पंपों पर न जाएं। शहर भर में करीब 498 रणनीतिक स्थानों, विशेषकर पेट्रोल पंपों और ISBT पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे सीधे VAHAN पोर्टल से जुड़े हैं, जो बिना वैध PUC वाले वाहनों की पहचान तुरंत कर लेंगे और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी गाड़ियों पर भी NGT की टेढ़ी नजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम सबके लिए बराबर हैं। सरकारी विभाग और सरकार द्वारा किराये पर ली गई गाड़ियों को भी PUC नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पंजीकृत 30,995 सरकारी वाहनों में से 12,399 का PUC एक्सपायर हो चुका था। NGT ने निर्देश दिया है कि यदि कोई सरकारी वाहन बिना वैध सर्टिफिकेट के सड़क पर पाया जाता है, तो उस पर तत्काल जुर्माना लगाया जाए।
पुराने वाहनों के लिए सख्त नियम क्या आपकी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी है? अगर हां, तो आपको PUC के बारे में और सतर्क रहने की जरूरत है। नियमों के मुताबिक, 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को PUC प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है। चाहे गाड़ी निजी हो या सरकारी, इन आयु सीमा वाले वाहनों का सड़क पर चलना प्रतिबंधित है।
त्योहारों पर प्रदूषण कम करने की अपील प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच पर्यावरण मंत्री ने नागरिकों से त्योहारों के दौरान केवल ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने की अपील की है। सरकार का यह संदेश साफ है—त्योहारों की खुशी के साथ-साथ दिल्ली की सांसों को महफूज रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है।
अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं, तो तुरंत अपना PUCC स्टेटस चेक करें। पेट्रोल पंप पर खाली हाथ लौटने और जुर्माना भरने से बचने का यही एकमात्र तरीका है।
*#WATCH | Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa says, No PUC, No Fuel is in effect in Delhi. I urge the residents not to bring their vehicles to refuel without a valid pollution certificate. You will face losses and punitive action against your vehicle. We are… pic.twitter.com/khj8Z1WzKy
— ANI (@ANI) October 1, 2026
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