ई-कॉमर्स कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को जल्द ही जीएसटी (GST) अनुपालन के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। 7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में टैक्स दरों के बजाय पूरी प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने पर मुख्य जोर रहेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही संकेत दिए हैं कि काउंसिल ई-इनवॉइसिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने पर विचार करेगी।
5 करोड़ रुपये तक का सालाना टर्नओवर रखने वाले छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। प्रस्ताव है कि यदि ये कारोबारी समय पर रिटर्न भरते हैं, तो उन्हें छोटी-मोटी कागजी गलतियों या विलंब के लिए लगने वाली भारी लेट फीस से राहत दी जाए। इससे छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ काफी कम हो जाएगा।
जीएसटी में सामान्य पेनल्टी के नियमों की समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में जो पेनल्टी 25,000 रुपये तक हो सकती है, उसे घटाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। साथ ही, अब हर गलती को टैक्स चोरी की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। यदि कारोबारी की मंशा गलत नहीं है और तकनीकी चूक हुई है, तो उन मामलों में नरमी बरती जाएगी।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उसे कैंसिल करने की लंबी और जटिल प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। काउंसिल कुछ परिवर्तनों को ऑटो-अप्रूव करने की दिशा में विचार कर रही है, ताकि व्यापारियों को बार-बार दफ्तरों या जटिल पोर्टल प्रक्रियाओं के चक्कर न काटने पड़ें।
कैपिटल गुड्स (मशीनरी आदि) पर मिलने वाले ITC नियमों को सुधारा जा रहा है। इसका मकसद कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल को जीएसटी सिस्टम में फंसने से बचाना है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किसी खरीदार का ITC उसके सप्लायर द्वारा रिटर्न न भरने के कारण क्यों अटके? काउंसिल इस पुरानी समस्या का एक व्यावहारिक समाधान निकालने के प्रयास में है, ताकि ईमानदार कारोबारी सप्लायर की गलती की सजा न भुगतें।
बैठक में बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) और मेट्रो रेल नेटवर्क से जुड़े नियमों पर भी चर्चा होगी। प्रस्ताव है कि IPR ट्रांसफर को सर्विस की कैटेगरी में रखा जाए, वहीं मेट्रो के जरिए होने वाली सामान की ढुलाई को ई-वे बिल व्यवस्था के तहत लाने पर विचार किया जा रहा है।
इन सभी बदलावों का अंतिम निर्णय 7 अक्टूबर की बैठक में लिया जाएगा, जो देश के छोटे और मध्यम स्तर के व्यापार जगत के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
#AwaazStory | GST काउंसिल की 57वीं बैठक दिल्ली में
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) September 29, 2026
ई-कॉमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन होगा आसान
पूंजीगत निवेश पर ITC प्रक्रिया पर विचार
मेट्रो को E-Way बिल के तहत मान्यता संभव
इस पर डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी @aloke_priya #GST #ECommerce #ITC pic.twitter.com/QfIyS8ksLw
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