क्या आप जानते हैं कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड का किसी और द्वारा किया गया इस्तेमाल आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि आपके नाम पर जारी सिम कार्ड का उपयोग किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में पाया जाता है, तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे।
सख्त कानून का प्रावधान नए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से सिम जारी करवाता है, टेलीकॉम आइडेंटिफायर का गलत इस्तेमाल करता है या मोबाइल के IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, दोषी पर 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सावधानी जरूरी: दूसरों को सिम न दें विभाग ने आम जनता को सलाह दी है कि वे भूलकर भी अपना सिम कार्ड किसी अनजान व्यक्ति या परिचित को इस्तेमाल के लिए न दें। अक्सर लोग सुविधा के नाम पर दूसरों को अपना सिम दे देते हैं, जिसका इस्तेमाल साइबर ठग या अपराधी अपनी पहचान छुपाने के लिए कर सकते हैं। अंत में, कानूनी शिकंजा उसी व्यक्ति पर कसेगा जिसके नाम पर सिम कार्ड आवंटित है।
कैसे चेक करें आपके नाम पर कितने सिम हैं? साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच DoT ने संचार साथी (Sanchar Saathi) पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। यह एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म है, जहां आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी प्रूफ पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। यदि आपको अपनी जानकारी के बिना कोई सिम सक्रिय दिखता है, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट कर उसे बंद करवा सकते हैं।
क्यों आई यह चेतावनी? यह एडवाइजरी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सामने आए एक मामले के बाद जारी की गई है। वहां एक एजेंट ने लोगों की सहमति के बिना उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 25 सिम कार्ड निकाल लिए थे। ऐसे फर्जी सिम कार्ड का उपयोग साइबर अपराधों में होने का खतरा रहता है, जिससे असली मालिक बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है।
IMEI और डिवाइस में छेड़छाड़ से बचें DoT ने यह भी स्पष्ट किया है कि मोबाइल डिवाइस के IMEI नंबर को बदलना या उसके साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा, कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (CLI) में बदलाव करने वाले ऐप्स या टूल का इस्तेमाल करना नेटवर्क की सुरक्षा के लिए खतरा है। विभाग ने ऐसे किसी भी संदिग्ध उपकरण या सॉफ्टवेयर से दूर रहने को कहा है।
Your SIM. Your Identity. Your Responsibility.
— DoT India (@DoT_India) September 21, 2026
DoT cautions citizens against fraudulent SIM issuance, misuse of telecom identifiers and tampering with IMEI numbers.
Such violations may attract up to 3 years’ imprisonment and a fine of up to ₹50 lakh.
Use Sanchar Saathi to… pic.twitter.com/JqWKRbRg1j
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