राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा पूरा शेड्यूल
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राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में हो रही अनिश्चितकालीन देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (SEC) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट का अल्टीमेटम जोधपुर में सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वे 20 जुलाई तक पंचायत और नगर निकाय चुनावों का विस्तृत शेड्यूल हर हाल में अदालत में पेश करें। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आयोग सोमवार तक चुनाव की तारीखों पर अपना रुख स्पष्ट करे।

आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इन संवैधानिक संस्थाओं की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण चुनाव प्रक्रिया पटरी से उतर गई है। न्यायालय ने याद दिलाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना इन संस्थाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी संवैधानिक संकट पैदा करती है।

प्रशासनिक व्यवस्था पर उठते सवाल प्रदेश की कई पंचायतों और शहरी निकायों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। वर्तमान में इन निकायों का कामकाज प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, जिसे लेकर विपक्ष भी राज्य सरकार को लगातार घेर रहा है। चुनी हुई सरकार की अनुपस्थिति में विकास कार्यों के प्रभावित होने का मुद्दा भी लंबे समय से उठ रहा है।

अब आगे क्या? हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी की निगाहें अब 20 जुलाई पर टिकी हैं, जब राज्य सरकार और चुनाव आयोग को अपना चुनावी खाका अदालत के समक्ष रखना होगा। माना जा रहा है कि कोर्ट के इस हस्तक्षेप से राज्य में लंबे समय से लंबित चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा।

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