दिल्ली हाई कोर्ट ने जनकपुरी के एक नामी स्कूल में तीन साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी महिला टीचर की जमानत रद्द कर दी है और उसे तीन दिन के भीतर निचली अदालत (POCSO कोर्ट) में आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला? यह घटना राजधानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल की है। आरोप है कि स्कूल जाने के मात्र तीसरे ही दिन एक तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना ने राजधानी समेत पूरे देश में स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
हाई कोर्ट का रुख पुलिस ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 8 जुलाई को हुई लंबी बहस के बाद कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट का फैसला उचित नहीं था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जेल में रहना चाहिए।
पीड़ित परिवार को बड़ी राहत शिकायतकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता व वकील ऋषिकेश कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है। हाई कोर्ट के इस आदेश को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
अब आगे क्या होगा? हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब आरोपी टीचर को निर्धारित समय सीमा के भीतर सरेंडर करना अनिवार्य है। इसके बाद मामले की सुनवाई निचली अदालत में तेज गति से आगे बढ़ेगी। पीड़ित परिवार को अब इस मामले में जल्द न्याय मिलने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने की उम्मीद है।
VIDEO | Delhi: Advocate and AAP leader Rishikesh Kumar on the Janakpuri school rape case, after the Delhi High Court cancelled the bail granted to the accused female teacher, says, The Delhi High Court today pronounced its judgment in the Janakpuri police station case related to… pic.twitter.com/mYIY6fJjrL
— Press Trust of India (@PTI_News) July 15, 2026
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