370 रुपये की बिरयानी विवाद: कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं, CM फडणवीस की दो टूक
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मुंबई: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में सामने आए 370 रुपये की बिरयानी वाले विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और मर्यादा का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल न हो मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान फडणवीस ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं भी हैं ताकि इस आजादी का दुरुपयोग न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति मर्यादा की रेखा लांघता है, तो वह दूसरों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हनन करता है, जो सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ है।

मैं भी स्टैंड-अप कॉमेडी देखता हूँ, लेकिन... मुख्यमंत्री ने मजाक के लहजे में कहा कि उन्हें भी स्टैंड-अप कॉमेडी देखना पसंद है और यह मनोरंजन का एक बेहतरीन माध्यम है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, मनोरंजन के नाम पर हम समाज की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि कॉमेडी सभ्य समाज की मर्यादाओं को तार-तार करती है, तो यह कतई स्वीकार्य नहीं है।

क्या है 370 रुपये वाली बिरयानी का विवाद? यह पूरा मामला एक वायरल वीडियो क्लिप के बाद शुरू हुआ। शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक शख्स ने अपनी डेट का एक किस्सा सुनाया। उसने बताया कि उसने एक महिला के लिए 370 रुपये की चिकन बिरयानी खरीदी और फिर बेहद भद्दी और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि वह उस पैसे की वसूली महिला से शारीरिक संबंध बनाकर करना चाहता था। इस दौरान न केवल वह शख्स अश्लील बातें करता रहा, बल्कि वहां बैठे लोग और कॉमेडियन प्रणीत मोरे भी उसे प्रोत्साहित करते दिखे।

कानूनी शिकंजे में आरोपी सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बढ़ते विवाद को देखते हुए हिमांशु जांगड़ा की कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ महिलाओं के अपमान और अश्लील सामग्री ऑनलाइन प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।

महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को समन जारी किया है। साथ ही, हरियाणा के डीजीपी से इस पूरे मामले पर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।

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