बकरीद (ईद-उल-अजहा) के आगामी त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने राजधानी के लिए बेहद सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना और किसी भी प्रकार के अवैध कृत्य को रोकना है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बकरीद के मौके पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और किसी भी अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत आपराधिक मुकदमा (Criminal Case) दर्ज किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी देने पर सख्त रोक लगा दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी केवल उन्हीं स्थानों पर की जा सकती है जो कानूनी रूप से वैध और प्रशासन द्वारा अधिकृत हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वच्छता को लेकर विशेष निर्देश त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने आदेश दिया है कि कुर्बानी के बाद अवशेषों (वेस्ट) को सीवर, नालियों या किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना सख्त मना है। कचरे का वैज्ञानिक और उचित निपटान अनिवार्य है ताकि किसी भी तरह की गंदगी या संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा न रहे।
प्रशासन सख्त, अधिकारियों को मिले निर्देश दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजधानी में अवैध पशु वध, अनधिकृत पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जाए। सरकार का कहना है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और पशु कल्याण को हर हाल में सुनिश्चित करना होगा।
नियम उल्लंघन की सूचना कैसे दें? सरकार ने आम जनता से भी इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की है। यदि किसी इलाके में गाइडलाइंस का उल्लंघन होते हुए देखा जाता है, तो नागरिक तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं। समय रहते दी गई सूचना के आधार पर प्रशासन तुरंत उचित कदम उठाएगा।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
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