बकरीद 2026: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं
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बकरीद 2026 से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की गाइडलाइंस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस या बछड़ों का वध नहीं किया जा सकेगा।

अनिवार्य धार्मिक कृत्य नहीं मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया। अदालत ने साफ कहा कि ईद-उल-जुहा के दौरान गाय की कुर्बानी देना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार रखा है।

क्या है सरकार के नए नियम? पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 मई को जारी नोटिस में 1950 के कानून और 2018 के हाईकोर्ट के आदेशों को दोहराया है। नियमों के अनुसार:

कहां होगा वध और क्या है सजा? सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशुओं का वध केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर वध करने पर 6 महीने की जेल, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। यदि फिटनेस सर्टिफिकेट देने से इनकार किया जाता है, तो आवेदक 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है।

सियासी घमासान: हुमायूं कबीर बनाम भाजपा इस फैसले के बाद बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व टीएमसी नेता और वर्तमान में एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने इन नियमों का तीखा विरोध किया है। उन्होंने दावा किया कि 1400 वर्षों से परंपरा चली आ रही है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, गाय, ऊंट और बकरे की कुर्बानी हर हाल में होगी।

वहीं, भाजपा नेताओं ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में अवैध बूचड़खानों को चलने नहीं दिया जाएगा। कोर्ट के इस आदेश ने प्रशासन के सामने बकरीद के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

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