नई दिल्ली: देश में आठवें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर चल रही लंबी जद्दोजहद के बीच सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है।
किसे मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ? नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी है कि कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है।
अब वे कर्मचारी, जिनके आश्रितों की मृत्यु वर्ष 2003 में हो गई थी और उनके वारिसों को वर्ष 2004 में अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का पात्र माना जाएगा। हालांकि, इसके लिए इन कर्मचारियों को पद की योग्यता, आयु सीमा और पात्रता की सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों की मौजूदगी में बनी सहमति इस अहम बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर फाइनेंस, पीडीआईआर और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि यह मुद्दा काफी लंबे समय से लंबित था, जिसे अब सुलझा लिया गया है।
पेंशन मंत्रालय से लंबी बातचीत का नतीजा NC-JCM काफी समय से इस मांग को उठा रहा था। पेंशन मंत्रालय के साथ इस विषय पर कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश निर्णय टल रहा था।
शिव गोपाल मिश्रा ने इस निर्णय के लिए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों पर भी सरकार तेजी से काम करेगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों का तंत्र में विश्वास और मजबूत होगा।
अगला कदम: आधिकारिक आदेश का इंतजार फिलहाल कर्मचारी अब इस बैठक के आधिकारिक मिनट्स (कार्यवृत्त) जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक दस्तावेजों के जारी होते ही उन सभी विभागों में इस पर अमल शुरू हो जाएगा, जहां अनुकंपा के आधार पर 2004 में ऐसे कर्मचारी नियुक्त हुए थे।
अनुकम्पा के आधार / Compassionate Ground पर नियुक्ति वालो को OPS पर महत्वपूर्ण जानकारी@AIRF_DELHI pic.twitter.com/7n2jd7xkRs
— Shiva Gopal Mishra (@ShivaGopalMish1) May 19, 2026
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