भोजशाला का फैसला आज: धार में हाई अलर्ट, मंदिर बनाम मस्जिद विवाद पर टिकीं नजरें
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मध्यप्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला परिसर विवाद आज एक निर्णायक मोड़ पर है। इंदौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच आज इस बहुप्रतीक्षित मामले में अपना फैसला सुना सकती है। 12 मई को अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

प्रशासन सख्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम फैसले के मद्देनजर पूरे धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों पर कान न दें।

सोशल मीडिया पर पैनी नजर प्रशासन ने सोशल मीडिया और इंटरनेट गतिविधियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। भ्रामक या आपत्तिजनक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है ताकि शहर में अमन-चैन बना रहे।

क्या है वर्षों पुराना विवाद? यह विवाद दशकों से चला आ रहा है। हिंदू पक्ष इसे वाग्देवी (माता सरस्वती) का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। वहीं, मामले में शामिल जैन समुदाय का दावा है कि यहां मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल स्थित था।

एएसआई की रिपोर्ट में क्या खुला? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 98 दिनों के गहन वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपी थी। 2,000 से अधिक पन्नों की इस रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि मस्जिद से पहले वहां परमार राजाओं के काल की एक विशाल संरचना मौजूद थी। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान ढांचा मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके बनाया गया था।

सिक्कों और शिलालेखों के सबूत हिंदू पक्ष का तर्क है कि एएसआई के सर्वे के दौरान मिले सिक्के, मूर्तियां और शिलालेख इस बात के ठोस सबूत हैं कि यह परिसर मूल रूप से एक मंदिर था। गौरतलब है कि 11 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 15 जुलाई 2024 को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कोर्ट का फैसला इस विवाद को किस दिशा में ले जाता है।

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