8th Pay Commission से पहले CGHS में बड़ा बदलाव: अब माता-पिता या सास-ससुर में से चुनना होगा सिर्फ एक
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नई दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा और विवादास्पद आदेश जारी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने अब मेडिकल सुविधाओं के दायरे को सीमित कर दिया है।

अब सिर्फ एक पक्ष को मिलेगा लाभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 13 मई 2026 के नए ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, कर्मचारी अब या तो अपने माता-पिता को या फिर अपने ससुराल पक्ष (सास-ससुर) में से किसी एक को ही CGHS और CS(MA) नियमों के तहत डिपेंडेंट के तौर पर पंजीकृत करवा सकेंगे।

विकल्प होगा अंतिम, बदलाव की नहीं अनुमति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह विकल्प कर्मचारियों को सिर्फ एक बार चुनने का मौका मिलेगा। यदि कर्मचारी ने एक बार माता-पिता को चुन लिया, तो वह भविष्य में ससुराल पक्ष को इसमें शामिल नहीं कर पाएगा। सबसे सख्त शर्त यह है कि माता-पिता की मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में भी इस विकल्प को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8वें वेतन आयोग से पहले सख्ती सरकार ने यह आदेश 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन से ठीक पहले जारी किया है। यह निर्देश सभी मंत्रालयों और विभागों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

नए नियमों पर उठ रहे गंभीर सवाल इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस आदेश को अस्पष्ट करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि उन परिवारों का क्या होगा जहां पति और पत्नी दोनों केंद्रीय सेवा में हैं?

भ्रम की स्थिति बरकरार डॉ. पटेल का कहना है कि मंत्रालय ने उन स्थितियों पर चुप्पी साधी है जहाँ पत्नी पहले से नौकरी में थी और शादी के बाद केंद्रीय कर्मचारी के परिवार का हिस्सा बनी। फिलहाल, इस आदेश के बाद कर्मचारियों के बीच भारी असमंजस है। कर्मचारियों की मांग है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करे ताकि भविष्य में होने वाली कानूनी और प्रशासनिक उलझनों से बचा जा सके।

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