पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत: मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी पर टला संकट
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कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है।

अदालत का फैसला जस्टिस के. सुजाना ने सुनवाई के बाद पवन खेड़ा को एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है। यह राहत कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन दी गई है।

क्या है पूरा मामला? यह विवाद पवन खेड़ा द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ था। उस दौरान खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिनिकी भुयान शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं, दुबई में अघोषित संपत्तियां हैं और अमेरिका में शेल कंपनियों से उनका संबंध है।

इन बयानों के बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।

कानूनी दांव-पेच हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा, जबकि असम पुलिस की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने पेश होकर याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए थे। एक दिन पहले ही अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे कांग्रेस खेमे में हलचल थी।

सियासी बयानबाजी तेज इस राहत के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने तीखी प्रतिक्रिया दी। गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पूरी तरह से घबरा गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी हताशा के कारण इस तरह की कानूनी कार्रवाइयां करवा रहे हैं।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सात दिनों की यह मोहलत मिलने के बाद पवन खेड़ा अपनी कानूनी रणनीति में बदलाव करेंगे या वे इसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी जारी रखेंगे। फिलहाल इस अग्रिम जमानत ने खेड़ा को बड़ी फौरी राहत दी है।

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