पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फॉर्म 6 जमा करवाकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। अदालत ने टीएमसी की इन दलीलों को फिलहाल खारिज कर दिया है।
अदालत का कड़ा रुख: सिर्फ बंगाल में ही ऐसा क्यों? सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं के नाम जुड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नाम पर आपत्ति है, तो उसे चुनाव आयोग के पास दर्ज कराया जाना चाहिए।
क्या है टीएमसी का आरोप? टीएमसी के वकील कल्याण बनर्जी ने तर्क दिया कि एक ही व्यक्ति द्वारा 30 हजार फॉर्म 6 जमा किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वोटर लिस्ट की पूरक सूची आ चुकी है, तो फिर नए फॉर्म क्यों स्वीकार किए जा रहे हैं? टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग एक निश्चित प्रक्रिया के बावजूद बाहर से लोगों को शामिल कर रहा है।
चुनाव आयोग की दलील: कानून अपना काम कर रहा है चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील डीएस नायडू ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार, नामांकन की अंतिम तारीख तक कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हुआ है, तो उसे मतदान से वंचित नहीं रखा जा सकता।
जल्दबाजी न करें: सीजेआई सीजेआई ने टीएमसी की आपत्तियों को जल्दबाजी बताते हुए कहा कि पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया में हस्तक्षेप की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है।
7 अप्रैल को होगा अंतिम फैसला जस्टिस बागची ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चुनाव उसी सूची के आधार पर होंगे जो आयोग द्वारा तय तारीख तक अपडेट होगी। कोर्ट ने सभी लंबित आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस पर अंतिम निर्णय 7 अप्रैल को लिया जाएगा।
#WATCH | Kolkata: TMC leader Kunal Ghosh says, ... Anticipating their defeat in West Bengal, the BJP is bringing in voters from outside and removing the real voters... In addition, in areas where the BJP had received some votes and where the TMC is now moving towards victory,… pic.twitter.com/0vYooFwd8y
— ANI (@ANI) April 1, 2026
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