टैक्स का नया युग: 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे आयकर के नियम, जानें क्या होगा आसान और क्या होगा सख्त
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए आयकर नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। यह बदलाव 63 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा, जिसे अब तक बेहद जटिल माना जाता था। सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है।

कानून में बड़ा बदलाव: कम धाराएं, ज्यादा स्पष्टता नए कानून में धाराओं की संख्या को 819 से घटाकर 536 कर दिया गया है। अध्याय भी 47 से घटकर 23 रह गए हैं। भाषा को सरल बनाया गया है ताकि आम करदाता इसे आसानी से समझ सकें। पहली बार टैक्स कैलकुलेशन को सटीक बनाने के लिए 39 टेबल और 40 फॉर्मूले जोड़े गए हैं, जिससे गणना में गलती की गुंजाइश कम होगी।

HRA क्लेम करना अब आसान नहीं नौकरीपेशा लोगों को मकान किराया भत्ता (HRA) पर छूट मिलती रहेगी। बड़े शहरों (मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद) के लिए यह सीमा वेतन का 50% और अन्य शहरों के लिए 40% बनी रहेगी। हालांकि, नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा। फर्जी क्लेम पर रोक लगाने के लिए सरकार अब सिस्टम में पूरी पारदर्शिता ला रही है।

शेयर, विदेशी आय और ऑडिट पर कड़ी नजर नए नियमों में शेयर बाजार, कैपिटल गेन और विदेशी आय पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सरकार ने 150 से ज्यादा नए फॉर्म पेश किए हैं, जिससे टैक्स चोरी के रास्ते बंद होंगे। ऑडिटर्स और कंपनियों की भी जवाबदेही तय कर दी गई है। PAN से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी या गलत जानकारी देने पर अब सख्त जांच का सामना करना पड़ सकता है।

पेट्रोल के बाद डीजल महंगा एक तरफ टैक्स नियमों में बदलाव हुआ है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने आम लोगों और उद्योगों की चिंता बढ़ा दी है। डीजल की औद्योगिक दरों में भारी इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत अब 87 रुपये से बढ़कर 109 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इंडस्ट्रियल रेट में हुई इस बढ़ोतरी का असर ट्रांसपोर्टेशन और सामानों की कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है।

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