दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का आखिरी मौका: चालान पर छूट, जुर्माना भरने का सुनहरा अवसर!
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दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी! राजधानी में ट्रैफिक चालान भरने का शानदार मौका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) मिलकर नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप छूट के साथ अपने बकाया चालान निपटा सकते हैं।

यह लोक अदालत शनिवार, 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी। पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, तिहाड़, द्वारका, साकेत और रोहिणी में यह आयोजन होगा। कोर्ट केस के झंझट से बचने का यह बेहतरीन अवसर है।

इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वाहन मालिकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से अपने पेंडिंग चालान या नोटिस डाउनलोड करने होंगे। यह सुविधा सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। रोजाना 60,000 डाउनलोड की अनुमति है, और लोक अदालत से पहले कुल 1,80,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं।

लोक अदालत में आने वालों को कुछ दस्तावेज साथ लाने होंगे: चालान/नोटिस की प्रिंटेड कॉपी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), और गाड़ी मालिक का पहचान पत्र।

एक वाहन के लिए चालान निपटाने की सीमा भी तय की गई है। प्राइवेट वाहन मालिक अधिकतम 7 चालान/नोटिस (5 नोटिस + 2 चालान) और कमर्शियल वाहन मालिक केवल 2 चालान या नोटिस निपटा सकते हैं।

पहले भी इस तरह के सफल आयोजन हो चुके हैं। 8 मार्च को हुए पिछले सेशन में 1,53,437 चालान निपटाए गए थे, जिनसे 405.02 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, जिसमें से सिर्फ ट्रैफिक चालान से 1.7 करोड़ रुपये आए थे।

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