प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है। लगभग 175 वस्तुओं पर जीएसटी (GST) की दरों में कटौती की गई है, जिससे कई उत्पादों के दाम कम होंगे।
इन वस्तुओं में खाद्य सामग्री, बादाम, स्नैक्स, रेडी-टू-ईट आइटम, जैम, घी, मक्खन, अचार, मुरब्बा, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी और रेफ्रिजरेटर जैसी चीजें शामिल हैं। ये फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया।
रोजमर्रा की ज़रूरी चीजों पर भी जीएसटी दरें कम की गई हैं:
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% की गई है।
घी, मक्खन, पनीर, चीज़, और डेयरी स्प्रेड्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
नमकीन, भुजिया, और मिक्सचर (पैक्ड) पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
बर्तन (Utensils) पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
बच्चों के फीडिंग बॉटल, नैपकिन, और क्लिनिकल डायपर पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
सिलाई मशीन और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
किसानों और कृषि क्षेत्र को भी राहत मिली है:
ट्रैक्टर टायर और पुर्जों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% की गई है।
ट्रैक्टर पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
बायो-पेस्टीसाइड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
कृषि मशीनें (भूमि तैयारी, बुवाई, कटाई आदि) पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी जीएसटी दरों में कमी की गई है:
हेल्थ और लाइफ़ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर 18% से घटाकर शून्य कर दी गई है।
थर्मामीटर पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
चश्मे पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है।
शिक्षा को किफायती बनाने के लिए:
मैप्स, चार्ट्स, और ग्लोब पर जीएसटी दर 12% से घटाकर शून्य कर दी गई है।
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, और पेस्टल पर जीएसटी दर 12% से घटाकर शून्य कर दी गई है।
कॉपियां (एक्सरसाइज़/नोटबुक्स) पर जीएसटी दर 12% से घटाकर शून्य कर दी गई है।
रबर (Eraser) पर जीएसटी दर 5% से घटाकर शून्य कर दी गई है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी राहत दी गई है:
पेट्रोल/डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
डीजल/हाइब्रिड कारों (1500cc, 4000mm तक) पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
तीन पहिया वाहनों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
मोटरसाइकिल (350cc तक) पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
मालवाहक वाहनों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी जीएसटी दर कम की गई है:
एसी पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
टीवी (32 इंच से बड़े, LED & LCD) पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
डिशवॉशिंग मशीन पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई है।
इसके साथ ही, प्रोसेस रिफॉर्म के तहत 3 दिन में ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन की सुविधा और डेटा एनालिसिस से आईटीसी लिमिट की पहचान की जाएगी। इनवर्टेड ड्यूटी और ज़ीरो रेट सप्लाई पर 90% प्रोविजनल रिफंड मिलेगा।
The GST Council has approved significant reforms today. These reforms have a multi-sectoral and multi-thematic focus, aimed at ensuring ease of living for all citizens and ease of doing business for all: Office of Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/7yg9zELOvs
— ANI (@ANI) September 3, 2025
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