जीएसटी का तोहफा: छोटी कारें और बाइकें हुईं सस्ती, जानें कितनी कम होंगी कीमतें!
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छोटी कार और बाइक खरीदने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत की दर से ही जीएसटी लगेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बुधवार देर रात नई दरों की घोषणा की। सरकार के इस ऐलान से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले इस ऐलान से वाहनों की बिक्री को गति मिलेगी।

सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी तरह, सीएनजी और एलपीजी कारों पर भी यही टैक्स दर प्रभावी होगा। शर्त यह है कि ये कारें 1200 सीसी क्षमता वाली या 4 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यह छूट सिर्फ 1500 सीसी पावर तक क्षमता वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

मोटरसाइकिलों की बात करें तो 350 सीसी और उससे कम क्षमता की बाइक्स पर भी 10 प्रतिशत टैक्स कम कर दिया गया है। इन पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब 22 सितंबर से 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। तिपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इसी तरह, सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है। इसके अलावा, ऑटो पार्ट्स पर भी 18 प्रतिशत का ही जीएसटी लगेगा।

छोटी कारों और बाइकों को जहां जीएसटी में रियायत मिली है, वहीं लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा है। 1200 सीसी से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। 40 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स भी आएंगी। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, यॉट (नौकाएं) और स्पोर्ट्स व मौजमस्ती वाले वाहनों पर भी 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

लग्जरी और बड़ी कारों पर भी हालांकि अब कम टैक्स देना होगा। इन पर अभी 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है। इस तरह कुल 50% टैक्स बनता है। लेकिन नए रेट लागू होने पर अब सिर्फ 40% जीएसटी लगेगा और कोई सेस नहीं लागू होगा। ऐसे में कुल टैक्स 50% से घटकर 40% हो जाएगा।

सरकार के इस कदम से छोटी कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से सख्त उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों की वजह से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी। दोपहिया वाहन उद्योग की तरफ से भी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की लंबे समय से मांग हो रही थी। जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है, वहीं लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा।

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