गृह मंत्रालय ने नए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत कड़े नियम लागू किए हैं। अब राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी विदेशी को भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि कोई पहले से यहां रह रहा है, तो उसे निर्वासित किए जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान मूल के किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से भी इन क्षेत्रों में आते हैं।
कोई भी विदेशी, जिसके पास भारत में रोजगार के लिए वैध वीजा हो, नागरिक प्राधिकरण की अनुमति के बिना बिजली, जल आपूर्ति या पेट्रोलियम क्षेत्र में काम नहीं कर सकता।
सरकार द्वारा निर्दिष्ट विशेष शर्तों के अधीन, कोई भी विदेशी व्यक्ति केंद्र सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही फ़िल्म, वृत्तचित्र, रियलिटी टेलीविजन और वेब शो सामग्री का निर्माण कर सकता है।
पर्वतारोहण अभियानों पर भी अब कड़े नियम लागू होंगे। कोई भी विदेशी या विदेशी नागरिकों का समूह केंद्र सरकार से पूर्व लिखित अनुमति के बिना भारत में किसी भी पर्वत शिखर पर चढ़ाई नहीं कर सकता। उन्हें चढ़ाई के लिए मार्ग का विवरण, संपर्क अधिकारी की नियुक्ति और फोटोग्राफिक एवं वायरलेस संचार उपकरणों के उपयोग की जानकारी भी देनी होगी।
भारत में प्रवेश या रहने से इनकार करने के आधारों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां, जासूसी, दुष्कर्म और हत्या, मानवता के विरुद्ध अपराध, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधि के आरोप, मादक पदार्थों की तस्करी, बाल तस्करी सहित मानव तस्करी, नकली यात्रा दस्तावेजों और मुद्रा में धोखाधड़ी, साइबर अपराध और बाल दुर्व्यवहार शामिल हैं।
अवैध प्रवासियों को निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक होल्डिंग सेंटर या शिविर में रखा जाएगा और उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल या तटरक्षक बल ऐसे अवैध आप्रवासियों को रोकने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वापस भेजेंगे।
वीजा आवेदन करने पर बायोमेट्रिक जानकारी देना अनिवार्य होगा। प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण सहित किसी भी श्रेणी के वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशियों को वीजा जारी करने वाले प्राधिकरण को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देने की अनुमति देनी होगी। यह प्रक्रिया वीजा या पंजीकरण दिए जाने से पहले पूरी की जाएगी।
*Centre issues new Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025, streamlining entry rules for select groups
— ANI Digital (@ani_digital) September 2, 2025
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