जो नेता जेल को तीर्थ समझते हैं और जेल से सरकार चलाना अधिकार समझते हैं, उन्हें अब जेल जाने से डर लगेगा, क्योंकि जेल जाने पर कुर्सी भी चली जाएगी. कुर्सी बचाने के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं.
हालांकि, सत्ता में रहते हुए किसी को जेल पहुंचाना मुश्किल है और विपक्षी पार्टियों को लगता है कि वे सरकार के निशाने पर आ जाएंगी. इसी वजह से राजनीति के शुद्धिकरण के नाम पर लाए गए विधेयक का विरोध हो रहा है.
अभी तक कोई प्रावधान नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार चला रहे नेताओं के गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने पर पद से हटाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किए. मौजूदा समय में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार मंत्री या मुख्यमंत्री को संविधान के तहत हटाने का कोई प्रावधान नहीं है.
इस विधेयक में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पद से हटाने का प्रावधान है. तीन विधेयक पेश किए गए हैं:
केंद्र शासित प्रदेशों में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक लाया गया. इसी तरह जम्मू-कश्मीर में भी मौजूदा कानून में मुख्यमंत्री या मंत्रियों को ऐसे मामलों में हटाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक लाया गया है.
अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था कि आरोपों के आधार पर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाए. मौजूदा कानून के मुताबिक़ 2 साल या उससे ज़्यादा सज़ा होने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता चली जाती है, लेकिन नए विधेयक में ये प्रावधान है कि 30 दिन से ज्यादा जेल या हिरासत में रहने पर मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होगा.
विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री आएंगे. लगातार 30 दिनों तक जेल या हिरासत में रहने पर 31वें दिन उनका इस्तीफा अपने-आप हो जाएगा. इसके लिए ऐसे आरोप में गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसमें कम-से-कम 5 साल की सजा हो. विधेयक के मुताबिक जेल या हिरासत से रिहा होने पर उस व्यक्ति को फिर से नियुक्त किया जा सकता है.
अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मंत्री किसी ऐसे आरोप में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है और वो 30 दिनों तक इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसे अपने-आप पद से हटा मान लिया जाएगा.
गृह मंत्री द्वारा विधेयक पेश करते समय विपक्ष ने जोरदार विरोध किया. विपक्ष ने तीनों विधेयकों को वापस लेने की मांग की और गृह मंत्री की तरफ कागज के गोले फेंके. बाद में तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया. संयुक्त समिति बिल की और अधिक जांच-पड़ताल करेगी और उसके बाद संसद के अगले सत्र में इसे लाया जाएगा.
विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार गैर-BJP सरकारों को अस्थिर करने के लिए ये कानून लाना चाहती है. विपक्ष के मुताबिक केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों से उसके मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उन्हें पद से हटने के लिए मजबूर कर देगी.
सरकार का कहना है कि ये विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि पहले लंबे समय तक गिरफ़्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री या मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले और इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था. दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तारी के बाद 9 महीने तक मंत्री बने रहे. तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी गिरफ्तारी के 8 महीनों तक अपने पद पर बने रहे.
भारत में राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर समस्या है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 46 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से 31 प्रतिशत के ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामले हैं. ADR की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों के 45 प्रतिशत विधायक दागी हैं जिनमें से 29 प्रतिशत के ख़िलाफ़ गंभीर मामले दर्ज हैं.
2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक 90 स्कोर के साथ डेनमार्क की सरकार 180 देशों की लिस्ट में सबसे साफ-सुथरी है. भारत 38 स्कोर के साथ 96वें नंबर पर रहा.
संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इसे पारित कराना आसान नहीं होगा. इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी.
*#DNAWithRahulSinha | पीएम-सीएम अब जेल जाएंगे तो कुर्सी गंवाएंगे! संसद में जो बिल आया...उसका मतलब क्या? #DNA #LokSabha #AmitShah #Jail #PM #CM #Parliament@RahulSinhaTV pic.twitter.com/E0qSDy11s3
— Zee News (@ZeeNews) August 20, 2025
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