नई दिल्ली: देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उनके इस अप्रत्याशित कदम से उपराष्ट्रपति पद को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।
धनखड़ का इस्तीफा संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही आया है। उन्होंने सोमवार देर शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया।
अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इस चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही हिस्सा लेते हैं। मनोनीत सदस्य भी मतदान में भाग लेते हैं।
जबकि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा सांसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक वोट डालते हैं। यही उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य अंतर है।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने की सभी योग्यताओं को पूरा करता हो।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15 हजार रुपये की जमानत राशि भी जमा करानी होती है। चुनाव हारने या 1/6 वोट न मिलने पर यह राशि जब्त हो जाती है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के सांसद हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सांसद इसमें शामिल होते हैं। राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनीत सांसद भी शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) July 21, 2025
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