दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का अभियान जारी है। हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप में कार्रवाई हुई, जहां 300 से ज्यादा अवैध मकानों को ढहा दिया गया। इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। झुग्गियों को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया है, जिसमें सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर सकते। मद्रासी कॉलोनी बारापुला नाले के किनारे बसी है। कोर्ट ने इस झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए चार बार आदेश दिया था, ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सकें। ऐसा न करने पर दिल्ली में 2023 जैसी बाढ़ फिर आ सकती है।
उन्होंने यह भी बताया कि कैंप के निवासियों को घर आवंटित करके शिफ्ट किया गया है। दिल्ली में तीन जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें रेलवे ट्रैक के पास बनी झुग्गी बस्ती भी शामिल है। यह कार्रवाई रेलवे ने की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जान का नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा?
गुप्ता ने कहा कि कोर्ट जानता है कि वह क्या कर रहा है, इसलिए उसने आदेश दिए हैं। दिल्ली में 700 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं।
पिछले महीने से दिल्ली में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। 4 मई को तैमूर नगर, 21 मई को सरोजिनी नगर, 22 मई को ओखला गांव और 30 मई को शाहदरा और खजूरी चौक में अवैध निर्माण हटाया गया।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने बार-बार झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया है ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें पहुंच सकें, वरना 2023 जैसे हालात बन सकते हैं। मद्रासी कैंप के लोगों को मकान दिए गए हैं और उन्हें शिफ्ट भी किया गया है। अगर कोई बच्चा रेलवे ट्रैक पर आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
गौरतलब है कि जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप में 300 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया था। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने यह कार्रवाई की थी। प्रशासन के अनुसार, यह इलाका अवैध तरीके से कब्जा किया गया था और कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर 1 जून 2025 से कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ध्वस्तीकरण से पहले निवासियों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ़ कहा था कि कोई भी निवासी पुनर्वास के अधिकार से परे किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह सार्वजनिक भूमि है।
*Bulldozer Action: दिल्ली के जंगपुरा में जमकर गरजा बुलडोजर, मद्रासी कैंप में तोड़ी जा रही 300 से ज्यादा झुग्गियां
— Lallu Ram (@lalluram_news) June 1, 2025
दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास 300… pic.twitter.com/XrhVtWXCbi
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