क्या अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश देंगी? उपराष्ट्रपति धनखड़ का न्यायपालिका पर तीखा हमला
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि अब अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश देंगी, ऐसी स्थिति कभी नहीं बन सकती। राज्यसभा के इंटर्न्स को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अप्रसन्नता जताई, जिसमें बिलों को मंजूरी देने को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने की बात कही गई थी।

धनखड़ ने कहा कि कुछ हालिया घटनाएं हमारे दिमाग पर छाई हुई हैं। उन्होंने 14 और 15 मार्च की रात को दिल्ली में हुई एक न्यायाधीश के आवास पर हुई घटना का जिक्र किया, जिस पर सात दिनों तक किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसी देरी समझने योग्य या क्षमा करने योग्य है और क्या यह कानून के शासन को लेकर कुछ मौलिक प्रश्न नहीं उठाती।

उन्होंने कहा कि एक खबर के माध्यम से 21 मार्च को इस घटना का खुलासा हुआ, जिससे देश स्तब्ध रह गया। सौभाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में इनपुट मिला, जिससे दोषपूर्णता का संकेत मिला और संदेह गहराया।

धनखड़ ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए जलियांवाला बाग नरसंहार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने 13 अप्रैल की घटना का उल्लेख किया, जब जलियांवाला बाग में हमारे लोगों का नरसंहार हुआ था।

उपराष्ट्रपति ने आपातकाल का भी जिक्र किया और कहा कि एक प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था, लेकिन न्यायाधीश और दर्शक इसे भूल गए। उन्होंने सवाल किया कि आपातकाल को रोकने के लिए किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया, जबकि इस दौरान लाखों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था।

धनखड़ ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और वे संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। उन्होंने हाल के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति को निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि हम कहां जा रहे हैं और देश में क्या हो रहा है।

उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बताया, जो न्यायपालिका को हर समय उपलब्ध है। उन्होंने इस मुद्दे पर संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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