भारत ने पाकिस्तान द्वारा नए वक्फ कानून पर की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए जोर देकर कहा कि भारत की संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की टिप्पणी निराधार है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहां के सभी कानून पूरी तरह से संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
जायसवाल ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि उसे दूसरों को सलाह देने से पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड इस मामले में बेहद खराब है।
नए वक्फ कानून को लेकर देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस कानून के विरोध में कई जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई अन्य नेताओं और संगठनों ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। इनमें आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर्रहीम और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा शामिल हैं।
Our response to media queries regarding comments made by Pakistan on Waqf Bill:
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 15, 2025
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