आधी रात को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित, पक्ष में 288, विपक्ष में 232 वोट
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लोकसभा ने बुधवार रात विभिन्न विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बावजूद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। विधेयक पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और फिर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था।

विधेयक पर हुई वोटिंग में पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी की रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद में पेश की गई थी। विपक्षी दलों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया।

रिपोर्ट में भाजपा सदस्यों के सुझाव शामिल थे। विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि इससे वक्फ बोर्ड बर्बाद हो जाएंगे। भाजपा सदस्यों ने कहा कि विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों का समाधान हो सके।

सरकार ने विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यदि वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाया जाता तो संसद भवन सहित कई इमारतें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जातीं। सरकार का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का सही से प्रबंधन होता तो केवल मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि देश की तकदीर भी बदल जाती।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए कहा कि सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद सहित किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

रिजिजू ने विपक्षी दलों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार मस्जिद, दरगाह और मुसलमानों की संपत्तियों को छीन लेगी, जो पूरी तरह गुमराह करने वाली बात है।

रिजिजू ने कहा कि 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास कई संपत्तियां चली जातीं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले 5 मार्च 2014 को उस समय की संप्रग सरकार ने 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया।

रिजिजू ने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्ति भारत में है और इतनी संपत्ति होने के बाद भी इतने सालों तक गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए काम क्यों नहीं हुआ।

रिजिजू ने बताया कि 2006 में देश में 4.9 लाख वक्फ संपत्ति थीं जिनसे कुल आय मात्र 163 करोड़ रुपये हुई। 2013 में बदलाव करने के बाद भी आय में केवल तीन करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

रिजिजू ने कहा कि विधेयक में यह प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित करके ही वक्फ बनाया जा सकता है, और आदिवासियों की जमीन को वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता।

रिजिजू ने कहा कि विधेयक में वक्फ संपत्ति को संभालने वाले मुतवल्ली, उसके प्रशासन और निगरानी के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और वक्फ बोर्ड कभी किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

रिजिजू ने केरल उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक इकाई है और इसके मुतवल्ली की जिम्मेदारी धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक नहीं।

रिजिजू ने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया और दावा किया कि कई मुस्लिम और ईसाई संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं।

कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने विधेयक पर गैर-सरकारी संशोधन पेश करने के लिए कम समय दिए जाने का दावा किया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खारिज कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार की नजर एक विशेष समुदाय की जमीन पर है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल भाजपा के सहयोगी दलों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल है।

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